परिवहन कंपनी के कर्मचारियों ने नियोक्ता से 1.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, मामला दर्ज
परिवहन कंपनी के कर्मचारियों ने नियोक्ता से 1.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, मामला दर्ज
ठाणे, 31 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक परिवहन कंपनी के दो कर्मचारियों पर अपने नियोक्ता से 1.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने वाले परिवहन व्यवसायी (59) ने आरोप लगाया कि आरोपी अजयकुमार लालबहादुर पांडे और केशवप्रसाद रामसेवक तिवारी उर्फ त्रिपाठी ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच उनसे धोखाधड़ी की।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पांडे को परिवहन व्यवसाय के खातों और बैंक लेनदेन को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जबकि तिवारी को उल्हासनगर स्थित मयूर बल्क कैरियर्स के कार्यालय में प्रबंधक नियुक्त किया गया था। दोनों ने उन पर जताए गए भरोसे का फायदा उठाते हुए कथित तौर पर सांठगांठ कर पैसों की हेराफेरी की।’’
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने चेक पर शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर कराने के लिए कथित तौर पर एक अन्य व्यक्ति की मदद ली और अनधिकृत लेनदेन करने के लिए परिवहन कंपनी के ‘लेटरहेड’ का दुरुपयोग किया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपी पांडे ने मालिक की अनुमति के बिना अपना मोबाइल नंबर कंपनी के बैंक खाते से कथित तौर पर जोड़ लिया था जिससे वे खाताधारक (शिकायतकर्ता) की जानकारी के बिना आसानी से वित्तीय लेनदेन कर रहे थे।’’
अधिकारी के अनुसार, मालिक की सहमति के बिना आरोपी तिवारी ने कंपनी के बिजनेस खाते से विभिन्न बैंक खातों में कथित तौर पर पैसे हस्तांतरित किए, नकदी निकाली और धन का गबन किया, जिससे शिकायतकर्ता को कुल 1,27,12,700 रुपये का नुकसान हुआ।’
उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत उल्हासनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
अधिकारी ने कहा,’ बैंक रिकॉर्ड, जाली दस्तावेजों और धन के लेन-देन की जानकारी जुटाने के लिए मामले में विस्तृत जांच जारी है। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।’
भाषा प्रचेता सिम्मी
सिम्मी

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