उरण हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जोड़ी अजा-अजजा अधिनियम की धारा

उरण हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जोड़ी अजा-अजजा अधिनियम की धारा

उरण हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जोड़ी अजा-अजजा अधिनियम की धारा
Modified Date: July 31, 2024 / 12:26 pm IST
Published Date: July 31, 2024 12:26 pm IST

ठाणे, 31 जुलाई (भाषा) पुलिस ने नवी मुंबई के उरण में युवती की कथित हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप जोड़ा है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मामले के आरोपी दाऊद शेख को मंगलवार की सुबह पड़ोसी राज्य कर्नाटक के गुलबर्गा के शाहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘कर्नाटक में गिरफ्तारी के बाद उसे मंगलवार रात नवी मुंबई लाया गया। वह फिलहाल नवी मुंबई के बेलापुर में पुलिस की हिरासत में है।’’

उन्होंने बताया कि आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘पुलिस ने शेख के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप जोड़ दिए हैं।’’

मृतक 20 वर्षीय युवती के माता-पिता ने 25 जुलाई को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शनिवार को सुबह उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने पहले बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की मौत चाकू के कई वार से होने की पुष्टि हुई थी।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आरोपी का पता लगाने के लिए आठ टीमें गठित की गईं थी। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पुलिस शेख तक पहुंची।

पुलिस के अनुसार आरोपी कुछ समय तक उरण में रहा, लेकिन पीड़िता के पिता द्वारा उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद वह कर्नाटक भाग गया और 2019 में उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी पड़ोसी राज्य में वाहन चलाने का कार्य करता था और पीड़िता उसके संपर्क में थी।

उन्होंने बताया कि दोनों के बीच बहस के कारण हत्या होने की आशंका है लेकिन अपराध के असल कारणों की जांच की जा रही है।

भाषा यासिर मनीषा

मनीषा


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