मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन को मंजूरी दी, रियायतों की घोषणा की

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन को मंजूरी दी, रियायतों की घोषणा की

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन को मंजूरी दी, रियायतों की घोषणा की
Modified Date: July 23, 2024 / 07:59 pm IST
Published Date: July 23, 2024 7:59 pm IST

भोपाल, 23 ​​जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे राज्य में अपना कारोबार स्थापित करने वाली कंपनियों को कई लाभ मिलेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण)’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

एक अधिकारी ने बताया, ‘मंत्रिमंडल ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एमपी आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम’ निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी है।’

संशोधनों के अनुसार, पात्र निवेशक इकाइयों को एकल खिड़की मंजूरी, पूंजीगत व्यय और किराया सहायता, सस्ती दरों पर भूमि, स्टांप शुल्क छूट, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण सहायता जैसे लाभ मिलेंगे।

अधिकारी ने बताया कि नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह नीति लाई गई है।

उन्होंने कहा, ‘हमने देश के विभिन्न राज्यों की आईटी नीतियों का अध्ययन किया और निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मध्यप्रदेश के लिए इसे विकसित किया। हम आईटी क्षेत्र में और अधिक निवेश चाहते हैं।’

भाषा दिमो

राजकुमार

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