अदालत ने ईएफआई में नए चुनाव कराने और आईओए को तदर्थ पैनल गठित करने का निर्देश दिया
अदालत ने ईएफआई में नए चुनाव कराने और आईओए को तदर्थ पैनल गठित करने का निर्देश दिया
नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) में नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को इस खेल संस्था के संचालन के लिए एक स्वतंत्र तदर्थ प्रशासनिक समिति के गठन का भी निर्देश दिया।
यह मामला न्यायमूर्ति कौरव की अध्यक्षता वाली न्यायालय 14 के समक्ष मद संख्या चार पर सूचीबद्ध था, जो भारत संघ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे जिसमें ईएफआई के मामलों के प्रशासन के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी।
अदालत को सूचित किया गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कार्यकारी समिति को फिर से बहाल कर दिया गया था और उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
राजस्थान घुड़सवारी संघ ने कहा कि ईएफआई के चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे।
अदालत को एक संक्षिप्त नोट से यह भी सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, जो देश में राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) के प्रशासन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
अदालत ने कहा कि नए कानूनी ढांचे को ध्यान में रखते हुए ईएफआई में चुनाव कराए जाने चाहिए।
भाषा
पंत नमिता
नमिता

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