अधिकांश राज्य इकाइयां दोहरे पदों के पक्ष में, एआईएफएफ ने 24 नवंबर को एसजीएम बुलाई

अधिकांश राज्य इकाइयां दोहरे पदों के पक्ष में, एआईएफएफ ने 24 नवंबर को एसजीएम बुलाई

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  • Publish Date - November 13, 2025 / 08:50 PM IST,
    Updated On - November 13, 2025 / 08:50 PM IST

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने बृहस्पतिवार को 24 नवंबर को आम सभा की विशेष बैठक (एसजीएम) बुलाई है जिससे कि उसके संविधान के उस खंड पर मतदान किया जा सके जो उसके पदाधिकारियों को राष्ट्रीय संघ और राज्य संघों में दोहरे पद धारण करने से रोकता है।

उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर के अपने आदेश में एआईएफएफ को तीन सप्ताह के भीतर अनुच्छेद 25.3 (सी) और (डी) को अपनाने के लिए कहा था जो राष्ट्रीय संघ के कार्यकारी समिति के सदस्यों को राज्य संघ में पद धारण करने से रोकता है।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कल्याण चौबे के नेतृत्व वाली एआईएफएफ की वर्तमान कार्यकारी समिति को अगले साल सितंबर में अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।

एसजीएम के एजेंडा में से एक में कहा गया है: ‘माननीय उच्च्तम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एएफआईएफ संविधान के अनुच्छेद 25.3 (सी) और 25.3 (डी) को अपनाने पर मतदान।’

हालांकि यह पता चला है कि जब एआईएफएफ ने इस विवादास्पद प्रावधान को मंजूरी देने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर मंजूरी मांगी तो अधिकांश राज्य इकाइयों ने दोहरे पदों की व्यवस्था को समाप्त करने का विरोध किया।

एआईएफएफ ने राज्य संघों से कहा था कि वे ‘अनुच्छेद 25.3 (सी) और 25.3 (डी) को अपनाने के लिए अपनी स्वीकृति’ नौ नवंबर तक एक ईमेल के साथ भेजें जिससे उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

भाषा सुधीर नमिता

नमिता