नया साल, नए नियम: राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक जनवरी से आंशिक रूप से लागू

नया साल, नए नियम: राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक जनवरी से आंशिक रूप से लागू

नया साल, नए नियम: राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक जनवरी से आंशिक रूप से लागू
Modified Date: December 31, 2025 / 10:35 pm IST
Published Date: December 31, 2025 10:35 pm IST

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) खेल मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक जनवरी से आंशिक रूप से लागू होगा जिससे एक सर्व-शक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचाट बनाने का रास्ता साफ होगा।

यह कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र (गजट) में नोटिफाई किया गया था।

मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उप-धाराएं एक जनवरी 2026 से लागू होंगी जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे।

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इस कदम को देश में खेलों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2026 को उस तारीख के रूप में तय किया है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1 से 3, धारा 4 की उप-धारा (1), (2) और (4), धारा 5 के उप-धारा (1) और (2), धारा 8 के उप-धारा (5), धारा 11 के उप-धारा (1), धारा 14 और 15, धारा 17 की उप-धारा (1) से (7) और (10), धारा 30 और 31, और धारा 33 से 38 के प्रावधान लागू होंगे। ’’

भाषा नमिता सुधीर

सुधीर


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