खेल मंत्रालय ने अदालत को बताया, एआईएफएफ के महासचिव के रूप में अनिलकुमार की नियुक्ति ‘अनुचित’

खेल मंत्रालय ने अदालत को बताया, एआईएफएफ के महासचिव के रूप में अनिलकुमार की नियुक्ति ‘अनुचित’

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  • Publish Date - April 4, 2025 / 06:28 PM IST,
    Updated On - April 4, 2025 / 06:28 PM IST

नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) खेल मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अनिलकुमार प्रभाकरन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति में चुने जाने के बाद महासचिव बनने की ‘अनुमति नहीं’ है।

खेल मंत्रालय ने कहा कि यह बात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश में कही गई है।

बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रभाकरन की एआईएफएफ महासचिव के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी जिसमें मंत्रालय के 2022 के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। मंत्रालय के निर्देश का उद्देश्य निर्वाचित पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता में प्रदत्त आयु और कार्यकाल संबंधी पांबदियों का उल्लंघन रोकने का था।

  दिल्ली फुटबॉल क्लब के निदेशक रंजीत बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आठ अप्रैल को अगली सुनवाई तक एआईएफएफ महासचिव के रूप में प्रभाकरन की नियुक्ति पर रोक लगा दी।

एआईएफएफ ने केरल के रहने वाले प्रभाकरन को जुलाई 2024 में अपना महासचिव नियुक्त किया था। इससे पहले उन्हें सितंबर 2022 में हुए एआईएफएफ चुनावों में कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था।

भाषा नमिता आनन्द

आनन्द