खेल मंत्रालय ने एनएसएफ को मान्यता देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

खेल मंत्रालय ने एनएसएफ को मान्यता देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

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  • Publish Date - September 17, 2020 / 02:05 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) खेल मंत्रालय ने गुरूवार को उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसे राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने की अनुमति दी गयी और उसने कहा कि वह एक हफ्ते के अंदर प्रक्रिया के बारे में शीर्ष अदालत को सूचित करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने गुरूवार को कहा कि मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को देश के खेल महासंघों को मान्यता देने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

उच्चतम न्यायालय खेल मंत्रालय की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसकी पूर्व अनुमति के बिना एनएसएफ को मान्यता देने का फैसला करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण कुल 57 एनएसएफ की मान्यता को रद्द माना जा रहा था।

खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘ माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेशानुसार, खेल मंत्रालय अब एनएसएफ को मान्यता दे सकता है जिससे हमारे ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों में मदद मिलेगी। ’’

उच्च न्यायालय ने वकील राहुल मेहरा द्वारा जारी एक 2010 जनहित याचिका में यह आदेश दिया था जिसमें राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन करने की मांग की गयी थी जिसमें अधिकारियों की उम्र और कार्यकाल सीमित किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन दिशानिर्देशों के अनुसार, हमें इस संबंध में कोई भी कार्रवाई करने से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित करना होगा। हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक हम सूचित करने की स्थिति में होंगे। ’’

मान्यता रद्द किये जाने से कारण एनएसएफ महत्वपूर्ण खेल जैसे मुक्केबाजी और हॉकी में अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां भी नहीं कर पा रहे थे।

राष्ट्रीय शिविर भी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जा रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का मान्यता पर रोक लगाने का आदेश 24 जून को आया था।

भाषा नमिता पंत

पंत