पीएफआई के कथित सदस्यों को एसटीएफ की हिरासत में सौंपा, जमानत अर्जियों पर सुनवाई बृहस्पतिवार को

पीएफआई के कथित सदस्यों को एसटीएफ की हिरासत में सौंपा, जमानत अर्जियों पर सुनवाई बृहस्पतिवार को

पीएफआई के कथित सदस्यों को एसटीएफ की हिरासत में सौंपा,  जमानत अर्जियों पर सुनवाई बृहस्पतिवार को
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: November 4, 2020 12:33 pm IST

मथुरा, चार अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में जिला न्यायाधीश ने देशद्रोह के आरोपी पापुलर फ्रण्ट आफ इंडिया (पीएफआई) के चार कथित सदस्यों को पूछताछ के वास्ते 48 घंटे के लिए विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को सौंपने की अनुमति दे दी है। वहीं चार में से तीन आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) ने बृहस्पतिवार का दिन तय किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक मामले) शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक राकेश पालीवाल द्वारा जिला न्यायाधीश अदालत में पीएफआई सदस्यों के मामले में पेश की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने बुधवार को अगले 48 घंटे के लिए पुलिस ‘कस्टडी रिमांड’ पर एसटीएफ को सौंपने का आदेश दिया।’’

उन्होंने बताया, ‘‘एसटीएफ को यह रिमांड अनुमति शुक्रवार शाम पांच बजे तक के लिए मिली है।’’

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उन्होंने यह भी बताया कि अदालत ने इनमें से तीन आरोपियों अतीकुर्रहमान, मोहम्मद आलम व मसूद अहमद की जमानत अर्जियों पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन मुकर्रर किया है। उन्होंने बताया कि वहीं चौथे आरोपी कप्पन सिद्दीकी की ओर से ऐसी कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है।

बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी पैरवी कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि चारों आरोपियों को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे उस दलित युवती के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे जिससे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। युवती की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

भाषा सं अमित

अमित


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