भोपाल गैस कांड: तत्कालीन कलेक्टर और एसपी पर चलेगा आपराधिक केस

भोपाल गैस कांड: तत्कालीन कलेक्टर और एसपी पर चलेगा आपराधिक केस

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  • Publish Date - August 25, 2017 / 03:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

 

भोपाल गैस त्रासदी मामले में तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह  और एसपी स्वराज पुरी के खिलाफ आपराधिक केस चलेगा. कोर्ट ने मोती सिंह और स्वराज पुरी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में पेश रिवीजन को खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश ने पुरी और सिंह की रिवीजन को खारिज करते हुए लिखा कि तत्कालीन सीजेएम कोर्ट ने जो मामला दर्ज करने के आदेश दिए. उसमें कोई अवैधता नहीं दिखाई देती है. न्यायाधीश ने आदेश में लिखा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किया गया परिवाद-पत्र भी निर्धारित समय सीमा में ही पेश किया गया था. पिछले साल 19 नंवबर को तत्कालीन सीजेएम भू भास्कर यादव ने गैस पीड़ित संगठनों की ओर से पेश निजी इस्तगासे पर सुनवाई के बाद सिंह और पुरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था।