बुलंदशहर (उप्र) 12 दिसंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले में कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ फरार युवक की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।
खुर्जा नगर थाना कोतवाली क्षेत्र के कनैनी गांव के रहने वाले 28 वर्षीय युवक सोमदत्त उर्फ सोनू के परिजनों का आरोप है कि सोनू की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई और बिना पोस्टमार्टम कराये जबरन अंतिम संस्कार करा दिया गया।
बुलंदशहर के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि मामले में एसडीएम खुर्जा को 48 घंटे के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने खुर्जा कोतवाली प्रभारी मिथिलेश कुमार उपाध्याय को निलंबित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कराई जा रही है और अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने बताया, ‘‘छानबीन के दौरान पता चला कि खुर्जा थाने में सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है और अगर कैमरा काम करता तो जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे बचा जा सकता था।’’ उन्होंने कहा कि बिना पोस्टमार्टम कराये अंत्येष्टि कराने और सीसीटीवी कैमरा खराब रहने के आरोप में कोतवाली प्रभारी को निलंबित किया गया है।
एसएसपी ने कहा कि परिजनों से पूछताछ में मृतक के बड़े भाई शिक्षक अनिल ने स्वीकार किया कि शव के सुपुर्दगीनामा पर उन लोगों के हस्ताक्षर हैं।
उन्होंने परिवार पर किसी भी तरह का पुलिस का दबाव बनाये जाने से इन्कार किया और कहा कि परिवार के साथ सद़भावपूर्ण माहौल में बातचीत की वीडियोग्राफी कराई गई है। उन्होंने कहा कि गांव में शांतिपूर्ण माहौल है और युवक के विरूद्ध पहले से हत्या के प्रयास का एक मुकदमा चल रहा है।
जानकारी के अनुसार कनेनी गांव के एक व्यक्ति ने सोमदत्त पर अपनी चचेरी बहन को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आठ दिसंबर को सोमदत्त और लड़की को बागपत क्षेत्र से बरामद कर लिया था और तभी से सोमदत्त को पुलिस हिरासत में रखा गया था।
सोमदत्त के परिजनों का आरोप है कि शनिवार की सुबह पांच बजे पुलिस उसका शव लेकर गांव में पहुंची और बताया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने पुलिस पर बिना पोस्टमार्टम कराये जबरन अंतिम संस्कार कराये जाने का भी आरोप लगाया है।
एसएसपी का इस संदर्भ में कहना है कि लड़की के परिवारवालों की शिकायत पर पुलिस ने उसे बरामद किया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि बयान में लड़की ने युवक का साथ छोड़ने और अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की थी।
एसएसपी ने कहा कि लड़की के छोड़कर चले जाने की वजह से ही युवक ने आत्महत्या कर ली। गांव के मुखिया ने भी पुलिस के बयान की पुष्टि की है।
भाषा सं आनन्द आशीष
आशीष
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