पवन देव पर क्या कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक मांगा जवाब, कैट से मिला स्टे भी खारिज

पवन देव पर क्या कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट ने 11 जुलाई तक मांगा जवाब, कैट से मिला स्टे भी खारिज

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  • Publish Date - June 21, 2018 / 11:12 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

बिलासपुर। आईपीएस पवन देव पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में एक बार फिर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला आरक्षक की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को आदेश दिए हैं कि पवन देव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, यह कोर्ट को 11 जुलाई से पहले शपथ पत्र देकर बताएं।

बता दें कि मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान डीजीपी और गृह सचिव को 3 जुलाई को जवाब पेश करने कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। गुरुवार को पीड़ित महिला आरक्षक की उस याचिका पर बहस हुई, जिसमें उसने कहा है कि पवन देव ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण में गलत जानकारी देकर अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई पर स्टे ले लिया है।

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पवन देव ने कैट में आवेदन देकर दिसंबर 2016 की रिपोर्ट पर हो रही कार्रवाई पर स्टे प्राप्त कर लिया था। इसके खिलाफ महिला आरक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि किस तरह जांच कमेटी में दोषी पाने और कोर्ट से 45 दिनों के भीतर कार्रवाई के आदेश होने के बावजूद पवन देव को सरकार बचा रही है। सरकार ने इसी कोशिश में अचानक उनके खिलाफ दूसरी चार्जशीट पेश कर दी है।

तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने पवन देव कैट से मिले स्टे को खारिज कर दिया और गृह सचिव व डीजीपी से शपथ पत्र देने कहा है। पवन देव को भी नोटिस जारी की गई है

 

वेब डेस्क, IBC24