महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले.. देखें

महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले.. देखें

महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे, कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले.. देखें
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: September 25, 2019 7:03 am IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इसमें महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बदलाव के बाद प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, यानि जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी।

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पार्षदों के ज़रिए महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे। नगरीय निकाय की सीमा का परिसीमन भी 6 महीने की बजाय चुनाव के 2 महीने पहले पूरा होगा। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसमें आपराधिक छवि वाले पार्षदों के लिए 6 महीने की सज़ा और 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

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कैबिनेट ने खनिज परिवहन के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला भी किया इंदौर-महू-मनमाड़ रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार अंशदान देगी। इंडस्ट्रियल एरिया में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे। महू-मनमाढ़ रेल लाइन की सौगात, 400 करोड़ की आएगी लागत।  पिथमपुर क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए 90 एमएलडी जल प्रदाय योजना को स्वीकृति। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में 650 पद को खत्म किया जाएगा। नई कंपनी में इन्हें मर्ज किया जाएगा।

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