कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका में संजय राउत को पक्षकार बनाने की दी अनुमति, जानिए क्या है मामला

कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका में संजय राउत को पक्षकार बनाने की दी अनुमति, जानिए क्या है मामला

कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका में संजय राउत को पक्षकार बनाने की दी अनुमति, जानिए क्या है मामला
Modified Date: November 29, 2022 / 07:57 pm IST
Published Date: September 22, 2020 12:26 pm IST

मुंबई:  बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी याचिका में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का नाम एक पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी। मुंबई में रनौत के बंगले का एक हिस्से को बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी।

Read More: केंद्र सरकार स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11 हजार रुपए? जानिए क्या है सच

न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वह अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें। रनौत ने नौ सितंबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे।

 ⁠

Read More: सामने आया चीन का एक और तानाशाही रवैया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले कारोबारी को 18 साल कैद

अभिनेत्री ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी। संशोधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को धमकाने वाला एक बयान है।

Read More: प्रदेश के 8 जिलों में 5 हजार से अधिक NHM कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफ़ा, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का दावा

न्यायमूर्ति काठवाला ने कहा कि अगर अभिनेत्री डीवीडी को सही मानती हैं तो राउत को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। पीठ ने कहा, “क्या पता यदि राउत कह दें कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया या इस डीवीडी से छेड़छाड़ की गई है? आपको उन्हें जवाब देने का अवसर देना चाहिए।” सराफ ने कहा कि वह भाग्यवंत लाते को भी याचिका में पक्षकार बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी सभी आदेश जारी किए थे।

Read Mre: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा प्रहार, कहा- कृषि-विरोधी नया प्रयास…पूंजीपति ‘मित्रों’ का खूब विकास


लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"