अदालत ने पीएनबी घोटाले के मामले में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने पीएनबी घोटाले के मामले में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को जमानत देने से इनकार किया

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  • Publish Date - January 30, 2021 / 01:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा) शहर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में प्रमुख षड्यंत्रकर्ता और मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

शेट्टी को मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में उप प्रबंधक के रूप में कार्य करने के दौरान 13,700 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी के मामले में कथित रूप से मुख्य भूमिका अदा करने के लिए मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

धनशोधन रोकथाम कानून के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश वी सी बरडे ने शेट्टी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

घोटाला उस समय सामने आया जब मुख्य आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के प्रतिष्ठानों ने जनवरी 2018 में पीएनबी की ब्रैडी रोड शाखा से संपर्क किया और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए सहमति पत्र (एलओयू) मांगे।

भाषा

वैभव मनीषा

मनीषा