शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में 20 साल बाद फैसला, CEO समेत 5 आरोपी को 4 साल की सजा
शिक्षाकर्मी भर्ती मामले में 20 साल बाद फैसला, CEO समेत 5 आरोपी को 4 साल की सजा
कोरबा की विशेष कोर्ट ने नियमों को ताक पर रखकर शिक्षाकर्मियों की भर्ती मामले में 20 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाली जनपद के तत्कालीन CEO महावीर प्रसाद समेत 5 आरोपियों को चार-चार साल की सज़ा के साथ दस-दस हज़ार रुपए का ज़ुर्माना लगाया है।
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साल 1998 में ACB से शिकायत की गई थी, कि अधिकारियों और चयन समिति के सदस्यों ने पैसे लेकर अपात्रों के साथ ही रिश्तेदारों की भी भर्ती कराई। तत्कालीन CEO, उपाध्यक्ष सनत कुमार कश्यप और सालिकराम मरकाम चयन समिति के सदस्य थे।
वेब डेस्क, IBC24


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