पेड न्यूज़ मामले पर EC का बड़ा फैसला, नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया | EC's big decision on paid news

पेड न्यूज़ मामले पर EC का बड़ा फैसला, नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया

पेड न्यूज़ मामले पर EC का बड़ा फैसला, नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : June 24, 2017/6:31 am IST

 

मध्यप्रदेश के हाईप्रोफाइल मंत्री और सीएम के खास सिपहसलार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया है. 2008 के विधानसभा चुनाव के मामले में चुनाव आयोग ने नरोत्तम को अयोग्य घोषित किया है. नरोत्तम ने यह चुनाव दतिया से जीता था. उनके खिलाफ चुनाव हारने वाले बसपा प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी. कि नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव खर्च के ब्योरे में पेड न्यूज का हिसाब नहीं दिया था. भारती ने इस मामले में अखबारों में छपी पेड न्यूज के सबूत भी आयोग में पेश किए थे. चुनाव आयोग ने 2013 में नरोत्तम मिश्रा को इस मामले में नोटिस जारी किया था. 

उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया. आखिर में इस मामले का फैसला बसपा प्रत्याशी राजेन्द्र भारती के पक्ष में गया. सूत्र बता रहे है कि भोपाल पहुंचे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने नरोत्तम मिश्रा के बंगले में आयोग का आदेश पहुंचाया है. अब नरोत्तम मिश्रा अगले 3 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस हिसाब से वो मध्यप्रदेश के 2018 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य हो गए है.

 इधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद सफाई देते हुए कहा है. कि चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर पेड न्यूज के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया है. जबकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहीं भी पेड न्यूज का जिक्र नहीं किया है. नरोत्तम मिश्रा ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है. इधर कांग्रेस ने इस फैसले के बाद कांग्रेस ने तत्काल मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा है.

 
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