सात साल के बच्चे की हत्या और उसके पिता को घायल करने के चार दोषियों को उम्र कैद

सात साल के बच्चे की हत्या और उसके पिता को घायल करने के चार दोषियों को उम्र कैद

सात साल के बच्चे की हत्या और उसके पिता को घायल करने के चार दोषियों को उम्र कैद
Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 pm IST
Published Date: April 5, 2021 3:13 pm IST

मुजफ्फरनगर, पांच अप्रैल (भाषा) मुजफ्फनगर में एक अदालत ने सोमवार को साढ़े चार साल पहले पुरानी रंजिश की वजह से सात साल के एक बच्चे की हत्या करने और उसके पिता को घायल करने के मामले में एक विद्यालय प्रबंधक समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश निशांत देव ने अमित कुमार (विद्यालय प्रबंधक), आबिद, राहुल और अजय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) के तहत दोषी करार देते हुए सभी पर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

सरकारी वकील नीरज कांत मलिक और प्रदीप शर्मा ने बताया कि 18 जुलाई, 2016 को पिता-पुत्र एक स्कूटर से लौट रहे थे तभी उन पर खतौली जानसठ रोड पर गोली चलाई गई, जिसमें विनोद घायल हो गए और उनके सात साल के बेटे की मौत हो गई।

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विनोद की पत्नी ने अमित समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया था कि विद्यालय चलाने को लेकर एक पुराने विवाद के चलते हमला किया गया।

भाषा स्नेहा मनीषा

मनीषा


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