ग्वालियर। ग्वालियर विकास प्रधिकरण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पर 15 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। जीडीए के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लीज के मुताबिक शर्तों को पूरा नहीं किया है। साथ ही 392 वर्ग फीट जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया। इस सम्बंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
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लेकिन जब बैंक ने लीज की शर्तों का पालन नहीं किया, तो जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ग्वालियर के सिटी सेंटर क्षेत्र को विकसित करते समय जीडीए ने जो ले-आउट बनाया था, उसमें बीएसएनएल ऑफिस के पास से एक सड़क सिटी सेंटर के मुख्य मार्ग को तुलसी विहार से सीधा जोड़ देती, लेकिन इसके सामने इस सड़क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कब्जा कर उस पर बैंक का निर्माण कर लिया ।
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साथ ही बैंक ने ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में एटीएम भी लगा रखा है। ऐसे में स्टेट बैंक को सड़क से कब्जा खाली करने के लिए तत्कालीन सीईओ ने वर्तमान दर के हिसाब से नोटिस जारी किया था। इसके बाद बैंक और जीडीए अधिकारियों के बीच हुए समझौते के बाद बैंक 15 करोड़ रुपए जमा करने को तैयार हो गया। लेकिन दो माह निकल जाने के बाद भी बैंक ने पैसे जमा नहीं किए हैं।