मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 5 साल की छूट मिलेगी

मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 5 साल की छूट मिलेगी

मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 5 साल की छूट मिलेगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: July 21, 2017 7:20 am IST

मध्य प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन पर उतारू अतिथि विद्वानों की एक बड़ी मांग राज्य सरकार ने मान ली है। प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा में अतिथि विद्वानों को 5 साल की छूट के साथ ही इंटरव्यू में उन्हें 20 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलेगा. प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों के हित में ये फैसला शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसके साथ ही सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में सामान्य परीक्षार्थियों को भी 3 साल की छूट देने का फैसला लिया है। उधर, कैबिनेट ने ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा एक अहम फैसला नरसिंहपुर जिले में साईखेड़ा और टीकमगढ़ जिले में बड़ागांव को तहसील बनाने का रहा. वहीं लोकायुक्त कार्यालय में विधि सलाहकार और सहायक अमले के पद निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी, 56 निजी स्कूलों का सरकारी में मर्जर और दो फिल्मों हिंदी मीडियम और सचिन-द बिलियन ड्रीम्स को मनोरंजन कर से छूट देने का भी फैसला लिया गया।


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