13 साल के बच्चे को नक्सली बताकर गोली मारने के मामले में याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश | Hearing order on petitions in case of child being shot dead as Naxalite

13 साल के बच्चे को नक्सली बताकर गोली मारने के मामले में याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश

13 साल के बच्चे को नक्सली बताकर गोली मारने के मामले में याचिका पर दोबारा सुनवाई का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : April 10, 2019/5:25 am IST

बिलासपुर। दो साल पहले मेटापाल में एक 13 साल के बच्चे को नक्सली बताकर सुरक्षा बलों द्वारा गोली मारने के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। इससे पहले दो लगातार पेशियों में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के उपस्थित ना होने की वजह से हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले के पुर्नस्थापन की मांग करते हुए आवेदन पेश किया था।
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जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने इस आवेदन को मंजूर करते हुए याचिका को उसके मूल नंबर के साथ पुर्नस्थापित करने के आदेश दिएहै। .बीजापुर के मेटापाल के रहने वाले कुम्मा पोट्टाम और जमली पोट्टाम ने दिसंबर 2016 में याचिका पेश कर बताया था कि 16 दिसंबर 2016 को मेटापाल में ही कथित नक्सली मुठभेड़ में 13 साल के बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार दी गयी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। 8 फरवरी 2019 को दो बार मौका देने पर भी याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता के उपस्थित ना होने पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने आवेदन पेश कर याचिका पर फिर से सुनवाई की मांग की थी जिसे सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।