बिलासपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन की पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन की पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन की पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: October 21, 2020 5:00 am IST

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिला अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता सिविल सर्विस सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि, जिला अस्पताल बिलासपुर में पदस्थ शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर अमल कुमार झा ने डॉक्टर अनिल गुप्ता को सिविल सर्जन के पद पर दी गई पदस्थापना को कोर्ट में चुनौती थी।

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डॉ झा ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि सिविल सर्जन के पद से डॉ मधुलिका सिंह को हटाए जाने के बाद जिला अस्पताल में सिविल सर्जन का पद खाली था।

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इस संबंध में 14 जुलाई 2014 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है, कि रिक्त पद पर सीनियर की पद स्थापना की जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि डॉक्टर झा व डॉक्टर गुप्ता में जो सीनियर होंगे उनकी सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ अपना की जाएगी।

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बावजूद इसके सीनियर होने के बाद भी डॉक्टर अमल कुमार झा की अनदेखी करते हुए जूनियर डॉक्टर अनिल गुप्ता को जिला अस्पताल बिलासपुर में सिविल सर्जन बना दिया गया। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए डॉ अनिल गुप्ता की जिला अस्पताल बिलासपुर में सिविल सर्जन के पद पर की गई पदस्थापना पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।


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