हाईकोर्ट ने दिया​ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने का निर्देश, रेलवे और सरकार पर जुर्माना भी लगाया

हाईकोर्ट ने दिया​ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने का निर्देश, रेलवे और सरकार पर जुर्माना भी लगाया

हाईकोर्ट ने दिया​ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने का निर्देश, रेलवे और सरकार पर जुर्माना भी लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: November 6, 2019 2:43 pm IST

ग्वालियर। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और रेलवे बोर्ड को 4 महीने के अंदर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है। आरओबी का निर्माण करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गयी थी। दतिया के रावतपुरा और चिदवा गांव में 2009 से आरओबी की मांग चली आ रही है। जहां रेल पटरी पार करते हुए कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने समय पर एक्शन नहीं लेने पर जुर्माना भी लगाया है, रेलवे और सरकार पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 मार्च 2020 तक कोर्ट में रेलवे बोर्ड और शासन को जवाब पेश करना होगा।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com