हाईकोर्ट ने धार विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया
हाईकोर्ट ने धार विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया
इंदौर। धार विधायक नीना वर्मा की विधायकी पर चल रही सुनवाई से सोमवार को उनका चुनाव शून्य करने को लेकर फैसला निकल कर सामने आया। इंदौर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर जस्टिस आलोक वर्मा ने मामले पर फैसला सुनाया।
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धार के अधिवक्ता सुरेशचन्द्र भंडारी ने विधायक नीना वर्मा की के खिलाफ विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। इसी के साथ उन्होंने अपने नामांकन पत्र में 24 काॅलम खाली छोड़ दिए थे। अपने फैसले के साथ ही हाईकोर्ट ने नीना वर्मा को 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय भी दिया है।
वेब डेस्क, IBC24

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