संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा

संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा

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  • Publish Date - August 23, 2017 / 04:15 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

छत्तीसगढ़ के 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति और उनके पावर सीज करने के मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा । पिछले दिनों हाईकोर्ट ने कहा था कि जब संसदीय सचिवों की नियुक्ति जब राज्यपाल ने नहीं की है, तो उनका संवैधानिक दायरा नहीं बनता। अगर इनकी नियुक्ति मंत्री पद पर राज्यपाल ने नहीं की है, तो उन्हें काम न करने दिया जाए। साथ ही उनके कामकाज पर तब तक रोक लगा दी थी, जब तक कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर वो अपना अंतिम फैसला न सुना दें। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने संसदीय सचिव के पद को चुनौती देते हुए याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर सभी संसदीय सचिवों के तमाम अधिकार खत्म कर दिए थे। यहां तक कि संसदीय सचिवों के स्वेच्छानुदान पर भी रोक लगी हुई है।