संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला

संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला

संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: August 23, 2017 3:02 pm IST

 

प्रदेश में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगी हाईकोर्ट। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट का निर्णय आना था। याचिकाकर्ता कांग्रेस लीडर मोहम्मद अकबर ने अपनी याचिका में कहा है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति राजनीतिक लाभ पाने के लिए भाजपा ने की है, यह संविधान के खिलाफ है। 11 विधायकों को संसदीय सचिव बना देने से वे दोनों पदों का लाभ पा रहे हैं। मोहम्मद अकबर ने यह आवेदन भी लगाया है, कि सरकार ने अभी तक संसदीय सचिवों की सुविधाओं, भत्ते पर जो 33 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की है उसकी रिकवरी भी की जाए। इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है पिछली बार कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था, कि संसदीय सचिवों को मिलने वाली सुविधाओं को रोक लगा दी जाए। इसके बाद अंतिम फैसले के लिए 23 अगस्त का दिन निर्धारित किया था।

इसी बीच मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने एक आवेदन लगाकर कोर्ट से आग्रह किया कि संसदीय सचिव की नियुक्ति के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाया गया है, जबकि यह निर्णय मुख्यमंत्री के रूप में लिया गया था, लिहाजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी नहीं बनाया जाए। इस आवेदन पर भी बुधवार को सुनवाई होनी थी। पहले लग रहा था, कि फर्स्ट हाफ में सुनवाई होगी, लेकिन फिर चीफ जस्टिस की डीबी ने इसे सेकेंड हाफ के लिए रखा और फिर गुरुवार के लिए बढ़ा दिया..मामले की फैसला जानने के लिए याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर सहित कई नेता भी कोर्ट में मौजूद थे।

 


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