जबलपुर,मध्यप्रदेश। पत्नी से मारपीट के मामले में निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को राहत नहीं मिली है। CAT ने निलंबन पर रोक लगाने से किया इंकार कर दिया है। शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया था।
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4 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी है। पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य शासन ने 29 सितंबर को सीनियर आइपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित कर दिया था।
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अधिकारी का निलंबन कथित रूप से पत्नी से मारपीट के आरोप में हुआ था। एक वायरल वीडियो में वे अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश सरकार ने पहले उन्हें पद से हटाकर गृह विभाग में अटैच कर दिया था।
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गृह विभाग ने वायरल वीडियो को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था और जवाब भी मांगा था। इसी मामले पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सरकार ने उनका पक्ष बिना सुने उन्हें निलंबित कर दिया, जबकि सरकार का तर्क है कि वायरल हुआ वीडियो कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत था।
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