उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ राज्य की राजधानी में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है: केंद्र सरकार
उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ राज्य की राजधानी में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है: केंद्र सरकार
अमरावती, 10 सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने कहा है कि अमरावती में प्रधान पीठ के साथ आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना के वास्ते राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि सरकार ने अमरावती को प्रदेश की राजधानी घोषित करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ राज्य की राजधानी में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है।
आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां बनाने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बात कही।
अदालत अभी विभिन्न हितधारकों की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
याचिकाओं में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020 को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
केंद्र सरकार ने हलफनामे के जवाब में कहा, “राज्य की राजधानी क्या होगी इस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।”
भाषा यश दिलीप
दिलीप

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