शक्ति अधिनियम मसौदा विधेयक को लेकर संयुक्त प्रवर समिति महिला एवं वकील संगठनों से चर्चा करेगी

शक्ति अधिनियम मसौदा विधेयक को लेकर संयुक्त प्रवर समिति महिला एवं वकील संगठनों से चर्चा करेगी

शक्ति अधिनियम मसौदा विधेयक को लेकर संयुक्त प्रवर समिति महिला एवं वकील संगठनों से चर्चा करेगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 pm IST
Published Date: January 6, 2021 12:20 pm IST

मुंबई, छह जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र विधानमंडल की संयुक्त प्रवर समिति ‘शक्ति अधिनियम मसौदा विधेयक’ को लेकर राज्य के विभिन्न भागों में सक्रिय महिला एवं वकील संगठनों के साथ खुली चर्चा करेगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को यह जानकारी दी।

समिति की अगुवाई कर रहे देशमुख ने संवाददाताओं से कहा कि विधेयक को लेकर सुझाव एवं प्रतिक्रिया के लिए इन संगठनों के साथ नागपुर में 11 जनवरी को बैठक की जाएगी जबकि मुंबई में 19 जनवरी और औरंगाबाद में 29 जनवरी को चर्चा की जाएगी।

इस विधेयक में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित वर्तमान कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें बलात्कार, तेजाब से हमला और सोशल मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री साझा करने जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें मृत्युदंड से लेकर 10 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है।

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पिछले महीने राज्य सरकार ने इस विधेयक को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजा था।

देशमुख ने बताया कि बैठक में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों को प्रस्तावित अधिनियम से संबंधित अपने सुझाव लिखित में लाने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य महिला संगठनों के साथ दोपहर तीन बजे जबकि वकील संगठनों के साथ शाम पांच बजे बैठक करेंगे।

मंत्री ने यह भी कहा कि आम नागरिक भी 15 जनवरी तक ई-मेल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं।

भाषा

शफीक दिलीप

दिलीप


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