जूनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक
जूनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल को हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक
जबलपुर। मध्यप्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर अब हाईकोर्ट ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिसके तहत हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स,नर्सेस एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है।बता दें कि डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ लंबित एक जनहित याचिका पर दायर, आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि शासकीय कर्मचारियों को हड़ताल के ज़रिए पूरे सिस्टम को पैरालाईज़ करने का कोई हक नहीं है।
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इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल असंवैधानिक घोषित कर दी है। हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं और साफ किया है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाई की जाएगी।
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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को भी आदेश दिया है कि वो हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ वैधानिक कार्यवाई करें। बता दें कि जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में रहने वाले प्यारेलाल नाम के एक मरीज की ओर से हाईकोर्ट में लंबित याचिका में हस्तक्षेप कर,आवेदन दायर किया गया था। हड़ताल के चलते जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में इलाज ना पाने वाले मरीज ने अपने इस आवेदन में, मेडिकल अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं चरमरा जाने का हवाला दिया था और डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करवाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर पहले ही सख्त तेवर दिखा रही राज्य सरकार अब खुलकर और भी सख्त कार्यवाई कर सकती है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब जूनियर डॉक्टर्स को भी काम पर लौटना होगा।
वेब डेस्क IBC24

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