मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर ​जिले की सीमा में बनाएं चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब, समय पर हो कार्रवाई

मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर ​जिले की सीमा में बनाएं चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब, समय पर हो कार्रवाई

मिलावटखोरों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हर ​जिले की सीमा में बनाएं चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब, समय पर हो कार्रवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: August 10, 2019 9:24 am IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। राज्य सरकार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हर जिले की सीमा पर चैक प्वाइंट और टेस्ट लैब बनाय जाए। साथ ही समय सीमा में ही दोषी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मिलावटखोर चिलर सेंटर और डेयरी पर 3 महीने में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएं। वहीं राज्य सरकार प्रशासन के माध्यम से 2006 फूड सेफ्टी कानून का कड़ाई से पालन कराएं। बता दें कि उमेश कुमार बोहरे ने जनहित याचिका लगाई है, याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकार सहित 24 लोगों को पार्टी बनाया था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer और शिफ्ट इंचार्ज हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।