महाराष्ट्र: पालघर में पड़ोसी की हत्या के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा मिली

महाराष्ट्र: पालघर में पड़ोसी की हत्या के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा मिली

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  • Publish Date - December 2, 2020 / 02:18 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

ठाणे, दो दिसंबर (भाषा) यहां की एक जिला अदालत ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के जवाहर तालुका में 33 वर्षीय एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी पर दरांती से हमला कर उसकी हत्या करने के लिए बुधवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

प्रधान जिला न्यायाधीश आर एम जोशी ने साखरसेठ के अंबर विहिर के रहने वाले हेमंत बबन मोरघा को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया और उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि 29 सितंबर 2017 को आरोपी ने अपने पड़ोसी जयराम जानू के घर के सामने दरांती से अपनी जीभ काटने की कोशिश की।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि जब पीड़ित ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

भाषा शुभांशि दिलीप

दिलीप