महाराष्ट्र : लड़की का पीछा करने पर युवक को 22 महीने की सजा

महाराष्ट्र : लड़की का पीछा करने पर युवक को 22 महीने की सजा

महाराष्ट्र : लड़की का पीछा करने पर युवक को 22 महीने की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: February 27, 2021 6:06 am IST

ठाणे, 27 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज करायी थी।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा


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