हमीरपुर (उत्तर प्रदेश), दो मार्च (भाषा) हमीरपुर जिले की एक विशेष अदालत ने नौ साल पहले धारदार हथियार से एक दलित महिला की हत्या कर शव खेत में गाड़ने के मामले में दोषी व्यक्ति को मंगलवार को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि 26 दिसंबर, 2011 की शाम विनोद साहू नामक व्यक्ति ने ललपुरा थाना क्षेत्र के नदेहरा गांव निवासी दलित महिला लच्छी देवी (55) की सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांकी गांव के मजरा रागौरा के एक सरकारी नलकूप परिसर में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या करने के बाद शव खेत में गाड़ दिया था।
अपर जिला एवं सत्र अदालत (एससीएसटी) के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनोद साहू को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
भाषा सं सलीम अर्पणा
अर्पणा