हत्या मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

हत्या मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

हत्या मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 pm IST
Published Date: February 2, 2021 7:00 am IST

बलिया (उप्र) दो फरवरी (भाषा) जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला की हत्या के अपराध में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमीन से संबंधित विवाद को लेकर व्यक्ति ने दो साल पहले एक महिला की हत्या कर दी थी।    

पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार नगरा थाना क्षेत्र के खरवार ग्राम में एक जनवरी 2019 को कुसुम कली कौशल नामक महिला की जमीन संबंधी विवाद को लेकर हत्या हो गई थी और उसके शव को खेत में फेंक दिया गया था।

महिला के पिता शोभनाथ की शिकायत पर नगरा थाना में मामला दर्ज किया गया था।  

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अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) चन्द्र भानु सिंह की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों व गवाहों की सुनवाई के बाद आरोपी प्रमोद कुमार राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पन्द्रह हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर स्नेहा

स्नेहा


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