नगर निगम का डिमांड नोटिस खारिज, बालको पर लगे 24 करोड़ 79 लाख के संपत्ति कर को कोर्ट ने माना गलत

नगर निगम का डिमांड नोटिस खारिज, बालको पर लगे 24 करोड़ 79 लाख के संपत्ति कर को कोर्ट ने माना गलत

नगर निगम का डिमांड नोटिस खारिज, बालको पर लगे 24 करोड़ 79 लाख के संपत्ति कर को कोर्ट ने माना गलत
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: March 20, 2019 7:40 am IST

बिलासपुर। बालको के औद्योगिक स्ट्रक्चर को भवन मानकर 24 करोड़ 79 लाख रुपये संपत्ति कर लगाने को गलत माना है। हाईकोर्ट ने नगर निगम के डिमांड नोटिस को निरस्त कर दिया है। कोरबा नगर निगम के MIC की बैठक में बालको के खाली मैदान पर बनाए गए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर पर संपत्ति कर लाने का प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में 16 फीट ऊंचाई को एक मंजिल माना गया।

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तीन मंजिल स्ट्रक्चर पर कुल संपत्ति कर 24 करोड़ 79 लाख रुपये जोड़ा गया। प्रस्ताव को आमसभा में पारित करने के बाद 25 अगस्त 2017 को 24 करोड़ 79 लाख रुपये संपत्ति कर में से फिलहाल ढाई करोड़ का भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया। इसके खिलाफ बालको ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया।

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इसके खिलाफ बालको ने डीबी में रिट याचिका दाखिल की। डीबी ने नगर निगम कोरबा के 25 अगस्त 2017 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने संपत्ति कर की नए सिरे से गणना कर डिमांड नोटिस जारी करने की छूट दी है।


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