आमिर खान को असहिष्णुता वाले बयान पर नोटिस, 19 जून को रायपुर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश

आमिर खान को असहिष्णुता वाले बयान पर नोटिस, 19 जून को रायपुर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश

  •  
  • Publish Date - April 2, 2019 / 10:40 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

रायपुर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को साल 2015 में दिया बयान महंगा पड़ गया। आमिर के असहिष्णुता वाले बयान पर जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 19 जून को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

पढ़ें-रमन ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया छलावा, कहा- ये सिलसिला नेहरू, इंदिरा के समय से जारी

लीना अग्रवाल की कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं। बतादें साल 2015 में आमिर खान ने असहिष्णुता की बात कहते हुए देश छोड़ने की बात कही थी । इस बयान के बाद देश में वैमनस्यता फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ रायपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था।

पढ़ें- जोगी कांग्रेस का बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी, 11 सीटों पर बसपा का करेगी समर्थन

आपको बतादें इस मामले में चार साल बाद विशेष न्यायालय लीना अग्रवाल की कोर्ट ने केस रजिस्टर्ड कर आमिर को नोटिस जारी किया है। रायपुर कोर्ट के अधिवक्ता दीपक दीवान और संजय पोपटानी ने परिवाद दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पुनर्निरीक्षण याचिका दाखिल किए जाने के चार साल बाद विशेष कोर्ट ने केस फाइल कर आमिर खान को नोटिस जारी किया है।