आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर अपराध माना जाएगा: बिहार के शीर्श पुलिस अधिकारी

आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर अपराध माना जाएगा: बिहार के शीर्श पुलिस अधिकारी

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  • Publish Date - January 22, 2021 / 12:21 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:03 PM IST

पटना,22 जनवरी (भाषा) बिहार में एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों , अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को साइबर अपराध माना जाएगा।

यह पत्र बृहस्पतिवार को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एडीजी नैयर हसनैन खान ने जारी किया, जो साइबर अपराधों के लिए पुलिस का नोडल निकाय भी है।

पत्र में राज्य के सभी प्रमुख सचिवों और विभिन्न विभागों के सचिवों को संबोधित करते हुए व्यक्तियों या संगठनों की ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना देने को कहा गया है ताकि ईओडब्ल्यू कानून के अनुसार कार्रवाई कर सके।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पत्र की तस्वीर को ट्विटर पर साझा करते हुए नाराजगी व्यक्त की है।

यादव ने ट्वीट किया,‘‘ मुख्यमंत्री (नीतीश कुमार) के कार्यों को देखिए, जो हिटलर के पदचिह्नों पर चल रहे हैं।’’

उन्होंने कहा,‘‘ नीतीश जी हम समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए।’’

इस पर सत्तारूढ़ एनडीए ने पत्र का समर्थन किया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर जहर उगलने वालों पर लगाम लगाना जरूरी था ।

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक बयान जारी करके कहा,‘‘ यह एक स्वागत योग्य कदम है। सोशल मीडिया को एक माध्यम समझा जाता था जो सूचना का प्रसार करके व्यापक पैमाने पर लोगों के बौद्धिक स्तर पर सुधार में मदद करेगा। लेकिन हम इन मंचों पर आए दिन ऐसी बातें देख रहे हैं, जो घृणित अपशब्दों से भरी पड़ी हैं।’’

भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी इससे सहमति जताई है।

उन्होंने कहा,‘‘ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि कोई सीमा नहीं है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कोई दिशानिर्देश और नियमन होना चाहिए। देश और समाज के हितों को बरकरार रखा जाना चाहिए।’’

भाषा शोभना उमा

उमा