कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के निकट धारा 144 लगाने का आदेश

कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के निकट धारा 144 लगाने का आदेश

कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के निकट धारा 144 लगाने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 pm IST
Published Date: December 24, 2020 6:40 pm IST

पुणे, 24 दिसंबर (भाषा) पुणे जिला प्रशासन ने पेरने गांव और उसके आसपास धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है, जहां कोरेगांव-भीमा की जंग की स्मृति में ‘जय स्तंभ’ खड़ा है।

हर साल एक जनवरी को दलित 1818 की जंग की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों ने दलित सैनिकों के साथ पुणे के पेशवा की सेना को पराजित किया था। इस मौके पर यहां स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

दलित इस जीत को उत्पीड़ित समुदायों के आत्म-सम्मान वापस पाने की शुरुआत के रूप में मनाते हैं।

हालांकि जिले के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 हालात के चलते एक जनवरी से पहले इलाके में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर मध्यरात्रि से दो जनवरी 2021 तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी और बाहरी लोगों के युद्ध स्मारक के आसपास के गांवों में प्रवेश करने पर रोक रहेगी।

इससे पहले प्रशासन ने लोगों से महामारी के चलते घरों में रहकर ही श्रद्धांजलि देने की अपील की थी।

भाषा

जोहेब वैभव

वैभव


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