प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने के आदेश, जिले में धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू

प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने के आदेश, जिले में धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू

प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद करने के आदेश, जिले में धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : January 12, 2022/2:58 pm IST

अंबिकापुर, छ्त्तीसगढ़। अंबिकापुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद होंगे। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और शादी में एक तिहाई लोगों की उपस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

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