सीबीआई जांच की मांग पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के आदेश

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सीबीआई जांच की मांग पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के आदेश

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  • Publish Date - November 19, 2020 / 01:33 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

लखनऊ, 19 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में अपहरण के एक मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उसे सीबीआई के हवाले करने का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

न्यायमूर्ति आरआर अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी बनाए गए विमल नामक युवक के पिता द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।

याची ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अक्टूबर में अगवा की गई नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में उसके बेटे तथा अन्य लोगों पर झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। उसका बेटा निर्दोष है। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए इसकी जांच सीबीआई के हवाले की जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने राज्य सरकार के वकील से इस मामले पर तीन हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

भाषा सं सलीम देवेंद्र

देवेंद्र