बिलासपुर। हाईकोर्ट में सोमवार को राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई की गई। इससे पहले याचिकाकर्ता की अपील पर एक दिसंबर को राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय की तरफ से आवेदन प्रस्तुत किया गया था.।
सरोज पाण्डेय के आवेदन पर याचिकाकर्ता लेखराम साहू के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। याचिकाकर्ता के जवाब के बाद सरोज पांडेय के अधिवक्ता ने इस मामले में अपना जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से दो सप्ताह का जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षो की तरफ से बहस शुरू होगी।
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याचिका कांग्रेस के लेखराम साहू ने लगाई है। याचिका में सरोज पांडेय की राज्यसभा की सदस्यता को निरस्त करने की मांग की है। याचिकाकर्ता की दलील है कि सरोज पांडेय ने राज्यसभा चुनाव के लिए झूठा शपथपत्र दिया है और उसमें दी गई सभी जानकारियां गलत हैं। लिहाजा उनकी सदस्यता समाप्त की जाए।