पीएफआई सदस्य रऊफ शरीफ के खिलाफ जारी वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज
पीएफआई सदस्य रऊफ शरीफ के खिलाफ जारी वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज
मथुरा, 29 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने पीएफआई के एक सदस्य को केरल की जेल से मथुरा लाने के लिए जारी किए गए वारंट को निरस्त करने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज कर दी है।
पिछले साल पांच अक्टूबर को मथुरा पुलिस ने हाथरस जाते समय यमुना एक्सप्रेस-वे पर पीएफआई के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया गया था कि ये सभी हाथरस जाकर साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि पीएफआई सदस्यों की तरफ से पैरवी कर रहे बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पांडेय की अदालत में रऊफ शरीफ को केरल की एर्णाकुलम जेल से मथुरा लाने के लिए अदालत द्वारा जारी वारंट निरस्त करने की अर्जी दी थी जिसे अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।
भाषा सं पवनेश सुरभि देवेंद्र
देवेंद्र

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