पब्लिक प्लेस पर जुलूस, रैली, धार्मिक कार्य और त्यौहार के आयोजन पर रोक, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति, सरकार ने जारी किए नए निर्देश | Prohibition on procession, rally, religious work and festival at public place, 20 people allowed in wedding-funeral

पब्लिक प्लेस पर जुलूस, रैली, धार्मिक कार्य और त्यौहार के आयोजन पर रोक, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

पब्लिक प्लेस पर जुलूस, रैली, धार्मिक कार्य और त्यौहार के आयोजन पर रोक, शादी-अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति, सरकार ने जारी किए नए निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:58 PM IST, Published Date : July 15, 2020/11:07 am IST

भोपाल। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये राज्य शासन ने धार्मिक और वैवाहिक समारोह सहित अंतिम संस्कार के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। नवीन दिशा-निर्देश अनुसार अब कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी।

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सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आमजनों से अपेक्षा की गई है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

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विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित करें और निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं।

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