अदालत में पेश नहीं होने पर बलात्कार के आरोपी की संपत्ति कुर्क

अदालत में पेश नहीं होने पर बलात्कार के आरोपी की संपत्ति कुर्क

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  • Publish Date - December 4, 2020 / 10:19 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), चार दिसंबर (भाषा) बरेली पुलिस ने अदालत में पेश नहीं होने पर बलात्कार के एक आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि आरोपी नवीन कुमार की संपत्ति को बृहस्पतिवार को आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत कुर्क किया गया है।

पुलिस ने कहा कि कुमार ने कुछ समय पहले कथित रूप से एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।

उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। वह फरार है और उसने बरेली में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है।

भोपा थाने के प्रभारी सूबे सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद बरेली पुलिस की एक टीम यहां पहुंची और कुमार की संपत्ति कुर्क कर ली।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा