रायपुर। रेरा यानि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे। बिल्डरों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अबतक बहुत कम लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने पर. रेरा सख्ती के मूड में है।
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रेरा ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को पत्र लिखा है और उन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी है, जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने परमिशन दी है।
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अधिकारियों के मुताबिक 31 मई के बाद बिल्डरों के नामों की लिस्ट बनाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे।
वेब डेस्क, IBC24