नगर पंचायत में 50 फीसदी से ज्यादा वार्डों का आरक्षण, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नगर पंचायत में 50 फीसदी से ज्यादा वार्डों का आरक्षण, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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  • Publish Date - January 13, 2021 / 02:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को नोटिस भेज कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में 50 फ़ीसदी से ज्यादा नगर पंचायत में आरक्षण करने पर एक याचिका दायर की गई थी… जिसमें स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में भिंड के मालनपुर नगर पंचायत में सीमा से अधिक आरक्षण किया गया है।

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नगर पंचायत के 15 वार्ड में से 10 वार्ड को आरक्षित किया गया हैं। जिसके चलते हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी… आगामी समय में चुनाव होना है, इसके लिए अधिकतर जगह आरक्षण का पालन किया जा चुका है। लेकिन मालनपुर को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाया गया है… इस तरह आरक्षण की जो 50 फीसदी सीमा थी उससे ज्यादा हो गया है।

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मालनपुर निवासी ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी… उक्त याचिका में न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए 3 हफ्ते के अंदर शासन को अपना पक्ष रखने की बात की है। इसमें मध्य प्रदेश शासन के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया गया था।