वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है: उच्च न्यायालय

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है: उच्च न्यायालय

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है: उच्च न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 pm IST
Published Date: September 11, 2020 12:47 pm IST

मुंबई, 11 सितंबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है।

Read More: नक्सलियों ने की रेंजर की हत्या, एसपी ने की वारदात की पुष्टि

 ⁠

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और एम एस कार्णिक की पीठ ने हालांकि, राज्य सरकार के मौखिक आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि महिला सुनैना होली को कम से कम अगले दो हफ्तों तक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि इस तरह की राहत पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर थाना जाने और जांच में पुलिस के साथ उनके ‘सहयोग’ पर निर्भर करती है। मुंबई के आजाद मैदान थाना और पालघर जिले के तुलिंज थाना में मामला दर्ज किया गया है।

Read More: कोरोना की स्थिति से सदन को अवगत कराएंगे छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद, 14 सितंबर से शुरू हो रहा है लोकसभा सत्र

पीठ ने होली को इस अवधि के दौरान, यदि पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लेती है या उनके किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी ।

होली ने अपने वकील अभिनव चंद्रचूड़ के माध्यम से बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया था।

Read More: सोनू सूद ने मरीज के बेटे को दी जानकारी, मुबारक हो! आपके पिता की सर्जरी सफल हुई, कमाल की हुई आज मेरे दिन की शुरुआत

उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें गिरफ्तारी से तब तक सुरक्षा प्रदान की जाए जब तक कि उनके मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए। इसके अलावा उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने का निर्णय देने का आग्रह किया।

होली के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज हैं, एक बीकेसी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में, दूसरा आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में, और तीसरा पालघर के तुलिंज पुलिस स्टेशन में।

Read More: मोदी सरकार को राहुल गांधी का दो टूक, कहा- चीन के साथ बातचीत केवल…

शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के नेता रोहन चव्हाण सहित कई लोगों द्वारा की गई शिकायतों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गईं।

शिकायतों के अनुसार, 38 वर्षीय होली ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री और उनके बेटे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

Read More: रिक्शा चालक ने लौटाया सात लाख रुपयों से भरा बैग, कोरोनाकाल में तंगी के बावजूद नहीं छोड़ी ईमानदारी

बीकेसी साइबर अपराध पुलिस ने उन्हें इस साल अगस्त में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।


लेखक के बारे में

Shahnawaz Sadique is a digital marketing powerhouse with over 11 years of experience in the industry. His expertise encompasses a wide range of skills, from content writing and affiliate marketing to product launches and email campaigns. With 11 years of experience in social media, SMM, and SEO, he's an expert at helping businesses increase their online reach. From travel to business, education, media, tech, and cyber security, Shahnawaz has a proven track record of delivering results for clients across various sectors. Shahnawaz is also working as Sr. Digital Marketing Manager @ IBC24 News. He has a 8+ years of releveant experince in news industry as well. Want to take your media company to the next level? Look no further than Shahnawaz Sadique, He has been featured in top publications like FoxNews, Yahoo, MSN, WordStream, TastyEdits, LifeWire, SheFinds , Tech.Co and many more. the ultimate digital marketing pro.