रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का नीतिगत निर्णय लिया तथा उसका एक जुलाई 2018 से क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ जिसके परिपेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती पदोन्नति सेवा नियम में अनुकूलन की दृष्टि से नए नियम के प्रकाशन का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया था।
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सरकार के लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग ने नई भर्ती पदोन्नति और सेवा नियम तैयार कर लिया है। इस नई भर्ती पदोन्नति नियम को अंतिम रूप से सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है ।विभाग ने इसे राजपत्र में प्रकाशन के लिए आज शासकीय मुद्रणालय भेज दिया है।
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इस विषय में वीरेंद्र दुबे प्रदेश अध्यक्ष शालेय शिक्षाकर्मी संघ का कहना है कि राजपत्र के प्रकाशन के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित समस्त नियम विलोपित हो जाएंगे तथा स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त पदों व समस्त संवर्ग के कर्मचारियों के लिए एक ही राजपत्र के अनुसार समस्त कार्रवाईयां संपन्न होगी| इसी राजपत्र के अनुसार संविलियन प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति एवं सेवा नियम का विनियमन होगा। राजपत्र के प्रकाशन के साथ जहां संविलियन प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शिक्षाकर्मी भर्ती के स्थान पर शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों की भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
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