राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, आवश्यक सामग्री वाले ट्रकों को राज्य में घुसने की अनुमति, कोरबा में लागू नहीं होगा आदेश

राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, आवश्यक सामग्री वाले ट्रकों को राज्य में घुसने की अनुमति, कोरबा में लागू नहीं होगा आदेश

राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, आवश्यक सामग्री वाले ट्रकों को राज्य में घुसने की अनुमति, कोरबा में लागू नहीं होगा आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: April 13, 2020 4:23 pm IST

रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को राज्य में ट्रकों की एंट्री के लिए निर्देश जारी कर दिया है। आवश्यक और गैरजरुरी सामान वाले ट्रकों को राज्य में घुसने की अनुमति दी गई है।

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ट्रक में एक ड्राइवर और खलासी को मिलेटी एंट्री। खाली ट्रकों के दस्तावेज जांच कर वापस जाने के आदेश दिए गए है। वहीं कोरबा जिले में यह आदेश लागू नहीं किया जाएगा। आवाजाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखन के सख्त निर्देश दिए गए हैं।


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